देखें आदेश, मूल तैनाती स्थल पर लौटेंगे
अधिकारी-कर्मचारी, वहीं से मिलेगा वेतन
देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बद्धीकरण (अटैचमेंट) को समाप्त करते हुए 31 मार्च 2026 तक जारी सभी सम्बद्धीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जारी आदेश के अनुसार विभाग के अंतर्गत विभिन्न मंडलों और जिलों में सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा। इस संबंध में सभी मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि सभी सक्षम प्राधिकारी एवं आहरण-वितरण अधिकारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सम्बद्ध किए गए कार्मिकों का जून 2026 तथा आगामी महीनों का वेतन उनके मूल तैनाती स्थल पर पुनः योगदान देने के बाद ही आहरित किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग की सचिव सुनीता टम्टा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे विभाग में लंबे समय से विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में सम्बद्ध चल रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने मूल पदस्थापन स्थल पर लौटना होगा।

:: कार्यालय आदेश :-
मा० मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2026 तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों के किये गये समस्त सम्बद्धीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। समस्त मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार अपने मण्डल / जिले में सम्बद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
समस्त सक्षम प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का अक्षररशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बद्ध किये गये कार्मिकों का माह जून, 2026 तथा उसके आगामी माहों का वेतन उनके मूल तैनाती स्थान पर वापस योगदान करने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।



