खाद्य विभाग की अपील
ई-पॉस मशीन से होगा ऑनलाइन वितरण
तीन बार कराना होगा बायोमेट्रिक सत्यापन
देहरादून। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार के लाभार्थियों से समय पर राशन उठान की अपील की है।
जारी आदेश के अनुसार, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य में अप्रैल, मई और जून 2026 का खाद्यान्न अग्रिम रूप से अप्रैल 2026 में ही वितरित किया जाएगा। इसके लिए सभी उचित दर दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।

विभाग ने बताया कि तीनों महीनों का खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड धारकों को अलग-अलग तीन बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, जो लाभार्थी मार्च 2026 में राशन प्राप्त नहीं कर सके थे, वे 15 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी उचित दर दुकान से निर्धारित अवधि में अप्रैल, मई और जून का राशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप की ओर से जारी किए गए हैं।



