प्रदेश में 24 व 28 जुलाई को होगा मतदान, दोनों दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 24 और 28 जुलाई को मतदान होगा। इन तिथियों को चरणबद्ध तरीके से संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पहला चरण 24 जुलाई को और दूसरा चरण 28 जुलाई को संपन्न होगा।
मतदान वाले विकास खंड क्षेत्रों में इन दोनों तिथियों को शासकीय व अशासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध-शासकीय निकाय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहाँ कार्यरत कर्मचारी, कारीगर और मजदूरों को मतदान की सुविधा के लिए अवकाश मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, इन दोनों दिनों में संबंधित चुनाव क्षेत्रों के कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।
आदेशानुसार:
श्री राज्यपाल महोदय ने निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26) की धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए — जो भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार को सौंपे गए हैं — राज्य निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना संख्या-1303/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के संदर्भ में निम्न निर्णय लिया है:
राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत विकासखण्डवार पहले चरण का मतदान 24 जुलाई, 2025 (गुरुवार) तथा दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को होगा।
इन तिथियों को संबंधित विकासखंड क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-शासकीय निकायों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों, कारीगरों एवं मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
साथ ही, इन दोनों तिथियों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी कोषागार एवं उपकोषागार भी बंद रहेंगे।