देखें, स्थानीय निकाय की सीटों का आरक्षण
देहरादून। शासन ने नगर निगम,पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी।
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों,नगर पालिका व नगर पंचायत में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते है:-