11.3 C
New York
Wednesday, March 19, 2025
spot_img

निकाय चुनाव : मतदान पर पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश में तब्दीली

संशोधित अधिसूचना- मताधिकार के दिन कर्मियों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश

 

संशोधित अधिसूचना

राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689 / रा०नि०आ० अनु०- 3/1379/2013 (2024), दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक-3472 दिनांक 21 जनवरी, 2025 के कम में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त इसमें आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य नागर निकाय निर्वाचन 2024-25 हेतु मतदान दिवस दिनांक 23 जनवरी, 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-शासकीय संस्थानों/निगमों/परिषदों / वाणिज्यिक / निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों हेतु मताधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को राज्य के समस्त बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

उक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-75/ XXXI(15)/G/25-31 (सा0)/2015 दिनांक 10 जनवरी, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles