बाहरी लोगों ने उत्तराखंड में खूब खरीदी जमीन, लिस्ट सरकार तक पहुंची

एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 23.889 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा 154 (4) (3) (ख) के तहत अनुमति के बाद क्रय की गई।

बाहरी राज्यों के लोगों ने नैनीताल में खूब जमीन खरीदी है। एसडीएम को भेजी पटवारियों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बाहरी राज्यों के 43 लोगों ने तहसील क्षेत्र में 23.889 हेक्टेयर जमीन खरीदी है।

एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 23.889 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा 154 (4) (3) (ख) के तहत अनुमति के बाद क्रय की गई। खरीद के बाद से दो साल तक उसमें कृषि कार्य नहीं किया जा रहा था।

ऐसे में स्पष्ट है कि जिन लोगों ने ये जमीनें खरीदी वे अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। बताया, इस भूमि पर अधिनियम की धारा 166/167 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली, मुंबई के लोगों तक ने खरीदी जमीन: कृषि कार्य की आड़ में बाहरी राज्यों के लोग नैनीताल में मनमाफिक जमीन खरीदते चले गए। रिपोर्ट से पता चला है कि भूमि खरीदने के लिए लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई से तक आए।

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