उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की, अंतिम तिथि 27 मई
देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 07 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 मई 2025 रात 11:59:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तिथियाँ:
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विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 07 मई, 2025
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ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27 मई, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
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शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 27 मई, 2025 (उसी समयसीमा तक)
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आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि: 03 जून, 2025 से 12 जून, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान केवल Net Banking, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ही करें। किसी भी अन्य माध्यम से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा।
आयोग के दिशा-निर्देश और महत्वपूर्ण नियम:
1. नकल विरोधी कानून लागू:
उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2023 में लागू किया गया “उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023” इस परीक्षा पर भी प्रभावी रहेगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थन निरस्त करना, आगामी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना तथा आपराधिक मुकदमा दर्ज करना शामिल है।
2. आरक्षण संबंधी प्रावधान:
आवेदन पत्र भरते समय आरक्षण से जुड़ी श्रेणी/उप-श्रेणी का सही-सही चयन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अंतिम तिथि तक आरक्षण से संबंधित वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा। पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, बिना दावा किए अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
3. शैक्षिक योग्यता से जुड़ी शर्तें:
आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी योग्यता की मान्यता उसके अंकपत्र जारी होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) के आधार पर ही होगी। इसलिए आवेदन पत्र में इसी तिथि का सही-सही उल्लेख करना अनिवार्य है।
4. सावधानीपूर्वक आवेदन भरें:
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले संपूर्ण विज्ञापन और निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। त्रुटिपूर्ण या अधूरे आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।
5. फर्जी दस्तावेजों पर प्रतिबंध:
शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण आदि से जुड़े फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को न केवल आयोग की आगामी परीक्षाओं से पाँच वर्षों तक प्रतिबंधित किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. केवल ऑनलाइन प्रक्रिया वैध:
इस परीक्षा के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य हैं। ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन या नकद शुल्क किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।