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Wednesday, July 9, 2025
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उत्तरकाशी: रात 9 से सुबह 5 बजे तक वाहनों पर रोक, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट

उत्तरकाशी

उत्तरकाशी में रात 9 से सुबह 5 तक वाहनों की आवाजाही पर रोक, सिर्फ आपात सेवाओं और सुरक्षा बलों को छूट

उत्तरकाशी। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होते ही पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने ऐहतियातन बड़ा कदम उठाया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले की सड़कों पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

यह प्रतिबंध गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य और संपर्क मार्गों पर भी लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान केवल एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाओं के वाहन, और सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों के वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।

मानसून और चारधाम यात्रा से बढ़ा जोखिम

गौरतलब है कि मानसून सीजन में उत्तरकाशी जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे, जो चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्ग हैं, पर भूस्खलन का खतरा अधिक रहता है। इस वक्त चारधाम यात्रा भी चरम पर है और हजारों श्रद्धालु इन मार्गों से रोजाना आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है

छह पुलिस बैरियर पर निगरानी बढ़ाई गई

जिले में कुल छह पुलिस बैरियर स्थापित किए गए हैं, जहां रात्री 9 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह नजर रखी जाएगी। बैरियरों पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि रात के समय यात्रा करने वाले वाहनों को वहीं पास के सुरक्षित स्थानों पर रोककर पार्क कराया जाए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पहले हो चुकी हैं कई दुर्घटनाएं

जिला प्रशासन के अनुसार, पूर्व वर्षों में कई बार रात के समय भूस्खलन की वजह से गंभीर सड़क हादसे हो चुके हैं। अचानक मलबा गिरने या पहाड़ी दरकने से वाहन सड़कों पर फंस गए थे, जिससे यात्रियों की जान पर बन आई थी। इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए रात के समय वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय वाहनों को भी नहीं मिलेगी छूट

आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान स्थानीय नागरिकों के निजी वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यानी स्थानीय वाहन चालकों को भी रात्री 9 बजे के बाद सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय आपात स्थितियों के।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेशों का पूरी तरह पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें

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