यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को कोर्ट से मिली जमानत

पांच दिन जेल में रहने के बाद मिली राहत

हल्द्वानी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को पांच दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है।

हल्द्वानी की सिविल एवं दंड न्यायालय के अपर मुख्य सिविल जज द्वितीय ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। ज्योति अधिकारी पर उत्तराखंड की देवी-देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। इसके अलावा उन पर खुलेआम दरांती लहराने के भी आरोप लगे थे।

बताया जा रहा है कि ज्योति अधिकारी आठ जनवरी से न्यायिक हिरासत में थीं। उस दिन उन्हें मुखानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की। ज्योति अधिकारी के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि ज्योति अधिकारी को बेल मिल चुकी है। अब बेल बॉन्ड भरा जा रहा है। मामले में हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ तहरीर दी थी।

आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया था। हाल के दिनों में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में चल रहे आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी के कई वीडियो सामने आए थे। इनमें वे हाथ में दरांती लहराती और विवादित टिप्पणी करती नजर आई थीं।

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